अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं । तो आपके लिए अच्छी खबर है कि सरकार आपको आपकी नई गाड़ी पर 50 हजार रुपय की छूट दे रही है । दरअसल सरकार की नई स्क्रैप नीति के तहत आप अगर अपना कोई भी वाहन जो कि 15 साल या उससे पुराना है । स्क्रैप सेंटर में देते हैं तो नए वाहन की खरीद पर आपको सरकार की तरफ से 50 हजार तक की छूट मिलेगी ।
आम के आम गुठलियों के भी दाम
दरअसल पुराना वाहन आप स्क्रैपिंग सेंटर में देकर उसके कबाड़ का पैसा लेने के साथ ही सरकार का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिससे नए वाहन की खरीद पर टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।इससे प्राईवेट वाहन के मालिकों को दो तरफा मुनाफा होगा । इस योजना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 50 हजार की मदद राज्य सरकार को मिलेगी । हालांकि सरकार की तरफ से निजी वाहनों को कबाड़ में देने के लिए कोई बाध्यता नहीं हैं ।
कमर्शियल वाहनों को भी छूट
- कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप में देने के लिए भी सरकार ने अलग से प्रावधान किया है। इसके लिए टैक्स और पैनल्टी में ढील दी जाएगी ।
- 2003 से पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने पर पुराना टैक्स और पेनल्टी 100 फीसदी माफ
- वर्ष 2003 से 2008 के बीच के वाहनों में पुराने बकाया टैक्स पर 50 प्रतिशत, जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट ।
- 2008 के बाद के व्यावसायिक वाहनों में पुराने बकाया टैक्स में कोई छूट नहीं होगी, उसके जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट होगी। इन वाहनों को स्क्रैप में देने वालों को सरकार आठ साल तक टैक्स में 15 प्रतिशत छूट का लाभ भी देगी ।
कैसे लें पालिसी का फायदा
निजी और कर्मशियल वाहन स्वामियों को इसले लिए अपने वाहन को सरकार द्वारा अनुबंधित स्क्रैप सेटर में ले जाना होगा । जब आप नई कार खरीदना चाहेंगे तो इसे कबाड़ में भेज सकते हैं। इसके लिए रुड़की में दो रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसेलिटी सेंटर चल रहे हैं। राज्य में और केंद्र बनने जा रहे हैं।