नव वर्ष 2025 के स्वागत के अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटकों की भारी संख्या आने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 2017 के तहत रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों को 24X7 खुला रखने की अनुमति प्रदान की है। इस निर्णय से पर्यटकों को रात भर खानपान और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी यात्रा अनुभव और बेहतर होगा।
श्रम विभाग ने इन प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मकारों के लिए दिन और रात दोनों पालियों में काम करने की अनुमति दी है, हालांकि, यह शर्तें लागू की गई हैं ताकि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हो सके। श्रम विभाग ने रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखें और पर्यटकों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करें।
नव वर्ष के अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य में बढ़ते पर्यटक आगमन को देखते हुए यह कदम पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक होगा।